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दिल्ली हाईकोर्ट: व्हाट्सएप नई प्राइवेसी पॉलिसी से आपकी निजता प्रभावित होती है तो डिलीट कर दें व्हाट्सएप

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व्हाट्सएप नई प्राइवेसी पॉलिसी: सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने कहा कि व्हाट्सएप नई प्राइवेसी पॉलिसी से आपकी निजता प्रभावित हो रही है तो व्हाट्सएप डिलीट कर दीजिए।

अपनी याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया था की सरकार को व्हाट्सएप  प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर एक्शन लेना चाहिए। यह निजता का उल्लंघन है। आम लोगों से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारियों को Whatsapp जैसा प्राइवेट एप साझा करना चाहता है। जिस पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा की व्हाट्सएप एक एक प्राइवेट एप है। अगर इससे आपकी निजता प्रभावित हो रही तो आप व्हाट्सएप डिलीट कर दीजिए। आगे कहा की क्या आप मैप या ब्राउजर का उपयोग करते है? उसमे भी डाटा शेयर किया जाता है।

व्हाट्सएप की  प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ एक वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। दायर याचिका में कहा गया की यह मौलिक अधिकार के खिलाफ है। इसलिए वे चाहते है कड़ा कानून बने।

उन्होंने कहा की पॉलिसी को लेकर यूरोपीय देशों में कड़े कानून हैं। इसलिए वंहा पर पॉलिसी अलग है। भारत में सख्त कानून न होने की वजह से थर्ड पार्टी को आम लोगों के डाटा को शेयर करने पर में कोई दिक्कत नहीं हो रही है।

उन्होंने कहा की पूरी तरह से इसका इस्तेमाल सुरक्षित हो। लोगों की निजता को ध्यान में रखा जाए। किसी भी थर्ड पार्टी को दो दोस्तों की आपसी बातचीत को शेयर न किया जाए।

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