GST Rule Change: नए साल की शुरुआत के साथ ही कई नियम बदलने जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी रिफंड से लेकर पेनल्टी, टैक्स जमा करने से जुड़े कई नियमों को कड़ा करने का फैसला किया है।
GST Rule Change: 1 जनवरी 2022 को नए साल के शुरू होने में महज आठ दिन बचे हैं। इसके साथ ही नए साल की शुरुआत से कई नियम भी बदलने जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी रिफंड से लेकर पेनल्टी, टैक्स जमा करने से जुड़े कई नियमों को कड़ा करने का फैसला किया है।
तो रुक जाएगा क्लेम का रिफंड
इन बदलावों को लेकर CBIC ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसके मुताबिक जिन कारोबारियों ने जीएसटी नंबर को आधार से नहीं जोड़ा। उन्हें 1 जनवरी से कई पाबंदियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही यदि किसी कारणवश पंजीकरण रद्द हो जाता है। तो वह व्यवसाय पंजीकरण की बहाली के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा।
टैक्स कम भरने पर सख्ती
इसके अलावा सीबीआईसी की अधिसूचना के मुताबिक टैक्स कम होने या न चुकाने पर की जाने वाली कार्रवाई में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। अभी तक ऐसा करने वालों के खिलाफ बैंक खाते या संपत्ति अटैच करने की लंबी नोटिस प्रक्रिया थी। जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब संपत्ति को बिना सूचना के अटैच किया जाएगा। कई बार व्यवसायी कम बिक्री दिखाकर टेक्स कम कर देते थे। या फर्जी कंपनियां खूब बिल काटती थीं। लेकिन टेक्स कम देती थीं।
ई-वे बिल परिवहन में अपील का तरीका बदला
ई-वे बिल के माध्यम से माल के परिवहन में गलती के लिए अब कर प्रावधान को समाप्त कर सीधे दोगुना जुर्माना होगा। अब जुर्माने के खिलाफ अपील करने पर उसका 25 फीसदी भरने के बाद ही उच्च स्तर पर अपील होगी। पहले यह टैक्स का 10 फीसदी तय किया गया था।