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हिमाचल प्रदेश: कोविड पर रोक में राज्य ने दी ढील, प्रवेश के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं

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हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) सरकार ने 14 जून से दुकान के समय में छूट की घोषणा की है। नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने के लिए नकारात्मक आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)  सरकार ने शुक्रवार को 14 जून से दुकान के समय में ढील देने की घोषणा की। नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य में प्रवेश करने के लिए नकारात्मक आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।

दुकानों को अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। हालांकि शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी।

राज्य में धारा 144 हटा ली गई है। हालांकि, राज्य में शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा.

75 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालय 14 जून से 50 प्रतिशत अधिभोग पर काम कर सकते हैं। सभी मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज और डेंटल कॉलेज 23 जून से खुल सकते हैं।

गाइडलाइंस के मुताबिक 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के राज्य के अंदर आवाजाही की इजाजत होगी.

28 जून से फार्मेसी और नर्सिंग स्कूल भी खुल सकते हैं।

यह भी पढ़ें- मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी,  जानिए ऐसा कैसे और क्यों हुआ

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