जो लोग दिन के अंत तक अपने पैन (PAN Card) और आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं। उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की संभावना है। जब तक कि सरकार समय सीमा नहीं बढ़ाती है। जानें कि क्या होता है यदि आप 1 अप्रैल, 2021 से पहले दो आईडी को लिंक करने में विफल होते हैं-
पैन (PAN Card) और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा आज (31 मार्च) समाप्त हो रही है। जिन व्यक्तियों को इस प्रक्रिया को पूरा करना बाकी है। उन्हें इसे दिन के अंत तक करना चाहिए।
जो लोग आधी रात से पहले लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करने में विफल रहते हैं। उन्हें न केवल 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा बल्कि उनका पैन भी निष्क्रिय हो जाएगा।
पैन (PAN Card) और आधार कार्ड को लिंक नहीं करने पर जुर्माना आयकर अधिनियम, 1961 की एक नई धारा (धारा 234 एच) के तहत जोड़ा गया है। इसे सरकार द्वारा वित्त विधेयक, 2021 को 23 मार्च में पारित करने के समय अधिसूचित किया गया था।
धारा 234 एच के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अधिसूचित नियत तिथि के बाद पैन (PAN Card) और आधार कार्ड को लिंक करता है। तो एक दंड एकत्र किया जाएगा। नए कानून के अनुसार, जुर्माना राशि 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगी और यह प्रत्येक मामले के आधार पर भिन्न हो सकती है।
नया कानून 1 अप्रैल से लागू होगा और जब तक सरकार समय सीमा नहीं बढ़ाती है। व्यक्तियों को अपने पैन के निष्क्रिय होने के अलावा जुर्माना देना होगा।
सरकार ने उन लोगों को दंडित करने के लिए नया नियम पेश किया है जिन्होंने कई समयसीमा बढ़ाने के बावजूद अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है। कानून ने पहले कहा था कि दोनों आईडी को लिंक नहीं करने से पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
हालाँकि, पेनल्टी अमान्य पैन के परिणामों की तुलना में नगण्य लगती है। यदि पैन अमान्य या निष्क्रिय हो जाता है। तो आप किसी भी वित्तीय लेनदेन का संचालन करने में सक्षम नहीं होंगे जहां आपको इसे उद्धृत करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, 50,000 रुपये से अधिक के किसी भी बैंक लेनदेन के लिए पैन की आवश्यकता होती है।
आप आयकर रिटर्न (आईटीआर) भी दाखिल नहीं कर पाएंगे या नया बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे। इसके अलावा, आपको उच्च टीडीएस का भुगतान करना होगा। आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के अनुसार, परिचालन पैन के उद्धृत या सुसज्जित नहीं होने की स्थिति में 10,000 रुपये का जुर्माना भी लागू हो सकता है।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि आयकर अधिनियम की धारा 139 एए के तहत, जिन व्यक्तियों को 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है। और जिनके पास आधार कार्ड है। उन्हें अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा।
इसलिए, अमान्य पैन की कीमत 1,000 रुपये तक के अतिरिक्त जुर्माना से बहुत अधिक है। और जो व्यक्ति ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं। उन्हें दिन के अंत तक अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक करना चाहिए।
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