कर्नाटक (Karnataka) के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य के 11 जिलों में तालाबंदी की जाएगी। इन 11 जिलों में 21 जून को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन 1 सप्ताह (week) के लिए बढ़ा दिया गया है.
कर्नाटक (Karnataka) सरकार ने गुरुवार को 15 प्रतिशत से कम सकारात्मकता दर वाले जिलों में कुछ प्रतिबंधों में ढील देते हुए 21 जून तक तालाबंदी को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। उच्च सकारात्मकता दर वाले 11 जिलों के लिए मौजूदा प्रतिबंध लागू रहेंगे।
हालांकि, चिकमगलूर, शिवमोग्गा, दावणगेरे, मैसूर, चामराजनगर, हसन, दक्षिण कन्नड़, बेंगलुरु ग्रामीण, मांड्या, बेलागवी और कोडागु जिलों के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों में कोई बदलाव नहीं होगा, जिनकी सकारात्मकता दर अधिक है। नतीजतन, इन जिलों में मौजूदा नियम लागू होंगे।
उपायुक्तों को जिला प्रभारी मंत्रियों से मशविरा कर कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।
मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कर्नाटक में कोविड -19 महामारी की स्थिति पर एक समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया।
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- शासन द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शेष जिलों में निम्नलिखित ढील 14 जून को प्रातः 6 बजे से 21 जून को प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगी।
- सभी उद्योगों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति है। हालांकि, परिधान कारखाने केवल 30 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही काम कर सकते हैं
- आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी
- सभी निर्माण गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है। सीमेंट और स्टील जैसे निर्माण से जुड़े सभी व्यवसायों को खोलने की अनुमति है
- सुबह 5 बजे से 10 बजे तक जनता के लिए खुले रहेंगे पार्क, स्ट्रीट वेंडरों को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक काम करने की अनुमति है
- ऑटो और टैक्सियों को केवल दो यात्रियों को ले जाने की अनुमति है
- शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कोविड कर्फ्यू
- सप्ताहांत कर्फ्यू शुक्रवार शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा
- विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे
कर्नाटक ने गुरुवार को कोविद -19 और 194 मौतों के 11,042 नए मामले दर्ज किए, जिससे कुल संक्रमणों की संख्या 27,39,290 और मरने वालों की संख्या 32,485 हो गई।
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