Maharashtra: मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के कई अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के बीच धारा 376 (बलात्कार) के तहत व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
महाराष्ट्र (Maharashtra) के सोलापुर जिले में, एक व्यक्ति को अपनी 41 वर्षीय पत्नी का यौन उत्पीड़न करने और उसे अपनी तीन बेटियों के साथ डेढ़ साल से अधिक समय तक घर में बंद रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने गुरुवार को कहा।
सोमवार को पुलिस ने पंढरपुर शहर के ज़ेंडे गुल्ली क्षेत्र में उस व्यक्ति के घर छापा मारा था और महिला और उसकी तीन बेटियों को साल भर की कैद से छुड़ाया था. पुलिस ने उस पति को भी गिरफ्तार कर लिया जिस पर अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करने और उसे अपनी तीन बेटियों के साथ कैद में रखने का आरोप है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के कई अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के बीच व्यक्ति को धारा 376 (बलात्कार) के तहत गिरफ्तार किया गया है।
यह अपराध तब सामने आया जब पीड़िता किसी तरह एक दिन अपने घर के बाहर एसओएस (सेव अवर सोल्स) नोट फेंकने में सफल रही। नोट को एक महिला ने उठाया और फिर पुलिस से संपर्क किया और मदद के लिए कॉल की सूचना दी।
इसके बाद पंढरपुर नगर पुलिस के निर्भया दस्ते ने घर पर निगरानी रखी और सोमवार को महिला व उसकी तीन बेटियों को छुड़ाया। पुलिस के मुताबिक तीनों बेटियों की उम्र 8 से 14 साल के बीच है।
बाद में मामले की जांच के दौरान पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसे करीब डेढ़ साल से जबरदस्ती अपने घर में बंद कर रखा है। इस सब के लिए महिला को एक कमरे के अंदर रखा गया था। रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं ने पुलिस को बताया कि लड़के को जन्म देने में विफल रहने के लिए उसे दंडित किया गया था।
पुलिस ने कहा कि महिला ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि उसके पति ने उसका यौन उत्पीड़न किया और बच्चा पैदा करने के लिए उसे कई बार गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया।
फिलहाल मामले में विस्तृत जानकारी की जांच की जा रही है। अधिक जानकारी जल्द ही सामने आने की उम्मीद है।