सूत्रों ने कहा कि फरार हीरा कारोबारी को कम से कम अगले एक महीने तक भारत (India) वापस नहीं लाया जा सकता है। फिलहाल डोमिनिका की दो अदालतें मेहुल चौकसी से जुड़े अलग-अलग मामलों की सुनवाई कर रही हैं.
सूत्रों ने कहा कि फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के कम से कम अगले एक महीने तक भारत (India) आने की संभावना नहीं है। भारत में अपने संभावित निर्वासन का सामना कर रहे हीरा व्यापारी की सुनवाई डोमिनिका की दो अदालतों द्वारा दो अलग-अलग मामलों में की जा रही है। सूत्रों का कहना है, जब तक दोनों मामलों का निपटारा नहीं हो जाता, मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को भारत (India) नहीं भेजा जाएगा।
मेहुल चोकसी द्वारा दायर एक मामले में, उच्च न्यायालय को यह तय करना होता है कि मेहुल चोकसी को डोमिनिकन पुलिस द्वारा अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था और उसे किस देश में वापस भेजा जाना चाहिए। एक अन्य मामले में मैजिस्ट्रेट कोर्ट मेहुल चोकसी के उनके देश में कथित अवैध प्रवेश के मामले की सुनवाई कर रहा है।
मामले से परिचित अधिकारियों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि जब तक अदालतें दोनों मामलों पर फैसला नहीं करती हैं, तब तक मेहुल चोकसी का भारत (India) निर्वासन लगभग असंभव है।
डोमिनिकन हाई कोर्ट ने गुरुवार को व्यवसायी मेहुल चोकसी के मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए स्थगित कर दी। अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं की गई है, लेकिन 1 जुलाई के आसपास होने की संभावना है।
मामले के स्थगित होने से ठीक पहले विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत डोमिनिका से मेहुल चोकसी को लाने के लिए प्रतिबद्ध है.
इस बीच, दोनों पक्ष दलीलों और तर्कों पर फैसला करेंगे। हालांकि, मेहुल चोकसी डोमिनिकन पुलिस हिरासत में रहेगा।
दूसरे मामले में, जिस पर मजिस्ट्रेट कोर्ट सुनवाई कर रहा है, मामले की सुनवाई 14 जून को होगी और उस मामले में आदेश बाद में आने की संभावना है.
मामले को और विलंबित करने के लिए मेहुल चोकसी के वकीलों द्वारा डोमिनिकन उच्च न्यायालय के समक्ष चोकसी की जमानत याचिका दायर करने की उम्मीद है।
डोमिनिकन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बुधवार को मेहुल चोकसी को ‘अवैध प्रवेश’ के आरोप में जमानत देने से इनकार कर दिया।
भारत की आठ सदस्यीय टीम अभी भी डोमिनिका में है और यह स्पष्ट नहीं है कि अधिकारी जल्द ही लौटेंगे या कानूनी मामले खत्म होने तक डोमिनिका में रहेंगे।
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