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अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज, CBI द्वारा एफआईआर दर्ज

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प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने 100 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने CBI द्वारा एक एफआईआर के आधार पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।

सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) मुंबई में पंजीकृत की गई है। और जल्द ही एजेंसी द्वारा खोज की जा सकती है।

सूत्रों ने कहा कि आने वाले दिनों में पूर्व महाराष्ट्र के गृह मंत्री और अन्य को समन जारी किया जा सकता है। और ईडी अधिकारियों द्वारा उनके बयान दर्ज किए जाएंगे।

24 अप्रैल को सीबीआई ने मामले की प्रारंभिक जांच और निष्कर्षों के विश्लेषण के आधार पर देशमुख और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह ने आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) ने आरोपी असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वज़े और एसीपी संजय पाटिल को हर महीने उनके लिए 100 करोड़ (Rs 100 crore) रुपये इकट्ठा करने के लिए कहा था।

अप्रैल के पहले सप्ताह में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच करने के लिए सीबीआई को निर्देश दिया था।

परम बीर सिंह ने आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वेज़ को हर महीने 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लिए कहा था, जिसमें मुंबई में बार और रेस्तरां से 40-50 करोड़ रुपये शामिल थे।

इस 100 करोड़ (Rs 100 crore) में से 40 से 45 करोड़ रुपये (Rs 40-50 crore) कथित रूप से होटल, बार और रेस्तरां से निकाले जाने थे।

यह 20 मार्च को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे गए पत्र में सामने आया।

अपने पत्र में, सिंह ने ठाकरे को लिखा था कि देशमुख के गृह मंत्री होने के कारण वेज़ और पाटिल को मुंबई में एक महीने में 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने का निर्देश दिया। सिंह को इसके बारे में वेज़ और पाटिल द्वारा सूचित किया गया था और इसके बाद, यह याचिका शुरू में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और फिर बॉम्बे एचसी में दायर एससी के निर्देशों के अनुसार।

याचिका के बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया, और निष्कर्षों के आधार पर, निदेशक सीबीआई एक प्राथमिकी दर्ज करने या न करने के लिए कॉल कर सकता है।

सीबीआई अधिकारियों ने देशमुख सहित विभिन्न लोगों से पूछताछ की और फिर प्राथमिकी दर्ज की। देशमुख के आवासों पर तलाशी ली गई।

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