सुप्रीम कोर्ट (SC) में दायर याचिका में वर्तमान स्थिति व कोविड-19 राहत और अन्य परियोजनाओं के लिए पीएम केयर्स फंड से किए गए राशि के आवंटन की जानकारी मांगी गई है। साथ ही याचिका में पीएम केयर्स फंड के संबंध के बारे में केंद्र सरकार से जानकारी मांगी गई है।
कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित मामले में एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया की पीएम केयर्स फंड एक गैर सरकारी हितधारक है। पीएम केयर्स फंड कोरोना से जारी लड़ाई में प्रमुख सहयोगी है।
सुप्रीम कोर्ट (SC) में दायर याचिका में कहा गया की पीएम केयर्स फंड से हुए आवंटन के बारे में जानकारी सार्वजनिक तौर पर हमें पीएमओ द्वारा जारी बयान या प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से मिलती है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इस फंड का इस्तेमाल कोविड-19 से संबंधित खर्च में होता है या नहीं?
याचिका में कहा गया की पीएम केयर्स फंड मामले में पक्षकार बनाए जाने चाहिए। पीएम केयर्स फंड की वर्तमान स्थिति का खुलासा करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। इस फंड की देखरेख PMO व अन्य केंद्रीय मंत्रियों द्वारा की जा रही है। कहा जा रहा है की न ही इस पर सरकारी नियंत्रण और न ही भारत सरकार का है।
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