Rajasthan: जयपुर नगर निगम, ग्रेटर, मेयर पर कमिश्नर के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने और पार्षदों से बदसलूकी करने का आरोप लगाया गया था.
राजस्थान (Rajasthan) उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर के निलंबन संबंधी मामले की सुनवाई करते हुए मामले में राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन विभाग से जवाब मांगा.
निलंबित मेयर डॉ सौम्या गुर्जर के वकील ने गुरुवार को मामले में दलीलें रखीं जिसके बाद राज्य सरकार से जवाब मांगा गया. सरकारी वकील ने मामले में समय मांगा था। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार 11 जून को निर्धारित की है।
राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस सीके सोंगारा की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई की.
डॉ गुर्जर ने गहलोत सरकार द्वारा उनके निलंबन को चुनौती दी थी। उसने अपने खिलाफ की गई कार्रवाई को ‘गलत’ करार दिया था और कहा था कि उसे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और उसका नाम एफआईआर में भी नहीं है।
राजस्थान सरकार ने रविवार को जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर और तीन पार्षदों को निलंबित कर दिया था. तीन निलंबित पार्षद हैं: पारस जैन, अजय चौहान और शंकर शर्मा।
मेयर पर कमिश्नर यज्ञ मित्र सिंह के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया था। गुर्जर पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपनी मौजूदगी में दागी पार्षदों को सिंह के साथ बदसलूकी करने के लिए रजामंदी दी.
राजस्थान सरकार के स्वशासन विभाग ने रविवार देर रात आदेश जारी कर जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर और भाजपा के तीन पार्षदों को निलंबित करने की घोषणा की.
राजस्थान सरकार ने मामले की न्यायिक जांच कराने का फैसला किया था। विभाग ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि मेयर के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और यह देखते हुए कि मेयर के पद पर रहते हुए न्यायिक जांच को प्रभावित करने की पूरी संभावना है, इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
डॉ गुर्जर ने राजस्थान सरकार द्वारा उनके निलंबन के बाद एक ट्वीट में कहा, “सच्चाई मुश्किल में हो सकती है पराजित नहीं”।
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