शनिवार को कोविड-प्रेरित लॉकडाउन में दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई ढील देने की घोषणा की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि बाजार और मॉल ऑड-ईवन के आधार पर खोले जाएंगे।
शनिवार को दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोनावायरस से प्रेरित लॉकडाउन जारी राष्ट्रीय राजधानी में रहेगा लेकिन प्रतिबंधों में आसानी होगी। शहर में लॉकडाउन 14 जून की सुबह 5:00 AM तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
सीएम केजरीवाल ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि ऑड-ईवन के आधार पर बाजार और मॉल खोले जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ दिल्ली (Delhi) मेट्रो सोमवार से अपना परिचालन फिर से शुरू करेगी।
50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ निजी कार्यालयों को काम करने की परमिशन होगी। सीएम ने कहा कि सरकारी कार्यालयों के लिए ग्रुप ए के कर्मचारियों को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी जाएगी जबकि ग्रुप बी 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम फिर से शुरू करेगा।
सीएम केजरीवाल (CM Kejriwal) ने कहा कि प्रशासन कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है। बच्चों के लिए जोखिम को देखते हुए एक बाल रोग टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
एएनआई ने उनके हवाले से कहा, “कोविड -19 की तीसरी लहर के साथ, 420 टन ऑक्सीजन भंडारण क्षमता तैयार की जा रही है। हमने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से 150 टन ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए भी बात की है।”
यहाँ दिल्ली में घोषित तालाबंदी में ढील दी गई है
स्वास्थ्य सेवा, पुलिस, दमकल आदि आवश्यक सेवाएं पूरी ताकत के साथ काम करती रहेंगी।
निजी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ परिचालन फिर से शुरू करने के लिए। कार्यालय सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगे। कर्मचारियों को कार्यालय की यात्रा करने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा जारी एक वैध प्राधिकरण पत्र और वैध आईडी कार्ड प्रस्तुत करना होगा।
सरकारी कार्यालयों के लिए ग्रुप ए के कर्मचारियों को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की अनुमति होगी जबकि ग्रुप बी 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम फिर से शुरू करेगा।
सभी मॉल, बाजार और मार्केट कॉम्प्लेक्स (साप्ताहिक बाजारों को छोड़कर) ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 से रात 8 बजे के बीच खुलेंगे। शैक्षिक पुस्तकों और स्टेशनरी की दुकानों, मॉल, बाजारों और बाजार परिसरों में पंखे की दुकानों सहित आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को बिना समय के प्रतिबंध के सभी दिनों में खोलने की अनुमति है।
आवासीय परिसरों (residential complexes) में सभी स्टैंडअलोन (एकल) दुकानों और सभी पड़ोस (कॉलोनी) की दुकानों और दुकानों को आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं / सेवाओं के भेद के बिना सभी दिनों में खोलने की अनुमति होगी। हालांकि, गैर-जरूरी सामान/सेवाओं से संबंधित ऐसी दुकानों का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच होगा।
ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी प्रकार के सामानों की डिलीवरी की अनुमति नियोक्ता द्वारा जारी वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी।
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